Children Yojana: योजना के अनुसर सरकार देगी 1500 रूपए प्रतिमाह 18 वर्ष तक के गरीब बच्चों को, जल्दी आवेदन करें

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इस योजना के अनुसार सरकार के द्वारा 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹1500 प्रतिमाह इस योजना के अनुसार देने की अधिसूचना जारी की है तो जो भी उम्मीदवार इस योजना योजना में शामिल होना चाहते हैं ध्यान से इस आर्टिकल को पूरा पड़े हमने इसमें सभी जानकारियां साझा की ताकि आप स्कीम से लाभ उठा सके।

आपकी जानकारी के लिए गरीबों के लिए सरकार की तरफ से आने को प्रकार की योजना चलाई जाती है इसी दौरान आने की है योजना जारी की गई है जिसमें गरीब बच्चों के लिए यदि 5 साल से लेकर 18 वर्ष की आयु के हैं उनको ₹1500 प्रति माह दिए जाएंगे यह योजना इसलिए जारी की गई है क्योंकि गरीब बच्चों का ऑनलाइन पालन बहुत मुश्किल होता है इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है

Children Yojana: योजना के अनुसर सरकार देगी 1500 रूपए प्रतिमाह 18 वर्ष तक के गरीब बच्चों को, जल्दी आवेदन करें

सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों के लिए यह योजना जारी की है इसमें बच्चों को ₹1500 प्रतिमा दिए जाएंगे यानी 1 साल में लगभग 18000 रुपए सरकार की तरफ से आपको दिए जाएंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रति वर्ष इस योजना का सत्यापन करवाना पड़ता है तो चलिए जानते है।

पालनहार योजना के नाम से इसको जारी किया गया है ताकि गरीब बच्चे इसका लाभ उठा सके यह योजना गरीब बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा में सहयोग करती है

यदि उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनकी वार्षिक आय 120000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए इसके तहत वही बच्चे योग्य हैं

आपकी जानकारी के लिए बता दे इस योजना के तहत 5 वर्ष के बच्चे के लिए 750 रुपए प्रतिमा दिए जाएंगे यदि बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है 18 वर्ष की आयु तक तो उसे ₹1500 प्रतिमा दिए जाते हैं और उसके साथ-साथ बच्चों के कपड़ों के लिए₹2000 प्रति वर्ष दीए जायेंगे

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ?

इस योजना के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकता है ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र पर वहां से आप इस योजना के लिए आवेदन करवा सकते हैं या फिर आप पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

यदि उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में आवेदन करना चाहता है तो उसे ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा वहां से आवेदन फार्म को डाउनलोड करके उसमें पूछी की सभी जानकारी को भर के तथा जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं
उन्हें उसके पीछे लगाकर ।

प्रसाद शहर के जिला अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास अधिकारी के पास अपने आवेदन फार्म को जमा कर देना।

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